रायबरेली में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला, माता पिता के साथ तीन साल की बच्ची को भी मिली सजा
रायबरेली। बंगलादेश से ब्याह कर भारत आई बहू पर नागरिकता अधिनियम की बड़ी मार पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने उक्त दम्पत्ति को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हालांकि उनको एक तीन साल की बच्ची भी है। मां बाप के जेल जाने के बाद अब उसकी परवरिश संकट में पड़ गई है।
मिली जानकारी के अनुसार गदागंज थाना क्षेत्र के कुरौली बुधकर गांव निवासी इसरार जार्डन में रहकर सिलाई का काम करता था। कुछ दिन बाद उसने वहीं पर समा अख्तर पुत्री मोहम्मद ख्वाजा निवासी तीतपाल दिया ढाका से ब्याह कर लिया। फिर दोनों पति-पत्नी भारत लौट आए।
मिली जानकारी के अनुसार गदागंज थाना क्षेत्र के कुरौली बुधकर गांव निवासी इसरार जार्डन में रहकर सिलाई का काम करता था। कुछ दिन बाद उसने वहीं पर समा अख्तर पुत्री मोहम्मद ख्वाजा निवासी तीतपाल दिया ढाका से ब्याह कर लिया। फिर दोनों पति-पत्नी भारत लौट आए।
यहां वह काफी दिनों से रह रहे थे। लेकिन जानकारी के अभाव में पत्नी की नागरिकता को लेकर इसरार औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सका। आखिरकार रविवार को पुलिस ने पत्नी समेत इसरार को हिरासत में ले लिया और उन पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 472, 474 समेत 14 विदेशी अधिनियम, 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार इसरार ने जालसाजी कर पत्नी का पैन, आधार और राशनकार्ड में भी नाम चढ़वा लिया है। इस तरह पुलिस की इस कार्रवाई ने विदेशी दुलहन का ख्वाब सजाए लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। साथ ही आम तौर से विवाह की स्थिति में महिला को नागरिकता देने की परम्परा को भी इस कार्रवाई से आघात मिला है।
पुलिस के अनुसार इसरार ने जालसाजी कर पत्नी का पैन, आधार और राशनकार्ड में भी नाम चढ़वा लिया है। इस तरह पुलिस की इस कार्रवाई ने विदेशी दुलहन का ख्वाब सजाए लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। साथ ही आम तौर से विवाह की स्थिति में महिला को नागरिकता देने की परम्परा को भी इस कार्रवाई से आघात मिला है।